ये कैसी विडंबना है एक हिरण जिसका जीवन काल लगभग 10-15 साल का होता है. उनके शिकार के केस का फैसला आने में करीब 20 साल लग गए। ये एक तरह से हमारी शाशन पद्धति का भी पोल खोलती है।
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी मानते हुए पांच साल की सजा दी गयी तथा दस हज़ार का जुर्माना लगाया गया. हलाकि 7 अप्रैल को उनको 50 हज़ार के दो बांड के आधार पर जमानत मिल गयी है. साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो देश से बहार नहीं जा सकते है तथा अगली सुनवाई जो की 7 मई को होगी, और उनको कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा.
ये कैसी विडंबना है एक हिरण जिसका जीवन काल लगभग 10-15 साल का होता है. उनके शिकार के केस का फैसला आने में करीब 20 साल लग गए। ये एक तरह से हमारी शाशन पद्धति का भी पोल खोलती है। आइये आज हम 1998 से लेकर 2018 की घटनाओ का सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण करते है :
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सितम्बर 1998: “हम साथ साथ है” फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान राजस्थान के कांकाणी गांव में दो काले हिरन का शिकार किया (ऐसा वहां के गांव वालों का कहना है). उनके साथ गाड़ी में तब्बू, सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी थे. गोली की आवाज सुन कर गांव वाले जब तक वह आते, सलमान खान वह से गाड़ी लेकर भाग गए.
2 अक्टूबर 1998: बिश्नोई समुदाय के ग्रामीणों ने सलमान खान एवंम अन्य साथियों पर हिरण को मारने के लिए उनपर मुकदमा दायर किया.
12 अक्टूबर 1998: सलमान खान को शिकार के मामले में अरेस्ट किया गया और वो उसी दिन बेल पर जेल से बहार भी आ गए.
10 अप्रैल 2006: सलमान खान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक परीक्षण अदालत द्वारा शिकार मामले में दोषी ठहराए गए। अभिनेता को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और उन्हें 5 साल की कारावास की सजा भी दी गई।
1 अगस्त 2007: राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनेता को जेल में पांच साल की सजा सुनाई, जिसे एक सप्ताह बाद अपनी अपील पर निलंबित कर दिया गया। सलमान खान ने जोधपुर सेंट्रल जेल में इस सप्ताह बिताया। बाद में, उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप हटा दिए।
24 जुलाई 2012: राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ ने ब्लैकबैक शिकार मामले में सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किया और एक परीक्षण के लिए रास्ता तैयार कर दिया।
9 जुलाई 2014: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के एक पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने की याचिका पर अभिनेता को नोटिस जारी कर दिया था, जिसने उनकी सजा को निलंबित कर दिया था।
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25 जुलाई, 2016: राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1998 के जोधपुर ब्लैकबैक और चिंकारा शिकार के मामलों में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने का कोई सबूत नहीं है कि मृत पाए गए जानवरों को अभिनेता की लाइसेंस प्राप्त बंदूक से ही मारा गया.
19 अक्टूबर, 2016: राजस्थान सरकार ने चिंकारा शिकार के दो मामलों में अभिनेता सलमान खान को निकालने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जो 1998 में वापस हुआ था।
11 नवंबर 2016: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा दायर याचिका को फास्ट ट्रैक करने से इनकार कर दिया, खान के खिलाफ ब्लैकबैक और चिंकारा शिकार के दो मामलों में सुनवाई तेज करने के लिए नियम।
15 फरवरी 2017: सलमान खान के वकील ने सबूत पेश करने से मना कर दिया 27 जनवरी को अभियुक्त के बयान के रिकॉर्डिंग के दौरान, खान को बेगुनाही के सबूत पर बरी किया था और अपने बचाव में सबूत तैयार करने में रुचि व्यक्त की थी। लेकिन उनके वकील ने कहा कि फाइल के एक विस्तृत अवलोकन के बाद, उन्होंने फैसला किया कि बचाव में कोई सबूत पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी सभी को पहले ही अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में पेश किया जा चुका है। तब परीक्षण मार्च से शुरू होगा .
28 मार्च 2018: इस मामले की अंतिम बहस सुनवाई अदालत में पूरी हो गई, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रखा।
4 अप्रैल, 2018: सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठरी सहित ‘हम साथ साथ है’ का कलाकार जोधपुर पहुंचे।
5 अप्रैल, 2018: जोधपुर अदालत के अंतिम फैसले बाहर है। सलमान खान को 5 साल की जेल की सजा और 10,000 रुपये का दंड अन्य अभिनेताओं को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया।
6 अप्रैल, 2018: जोधपुर अदालत ने सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि यह 7 अप्रैल को इसकी घोषणा करेगा।
7 अप्रैल, 2018: सलमान खान को 50000 के दो बांड पर जमानत मिली. उन अब 7 मई की अगली सुनवाई के लिए पेश होना है.
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